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इनवॉइस पर गलत GSTIN: क्या करें
CGST Rules के Rule 46 के तहत रजिस्टर्ड खरीदार को दिए टैक्स इनवॉइस पर खरीदार का GSTIN होना ज़रूरी है। अगर यह गलत टाइप हो जाए, तो इनवॉइस GST सिस्टम में गलत खाते में चला जाता है, और असली खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाता।
क्या होता है
- जो इनवॉइस आप GSTR-1 में भरते हैं, वह आपके खरीदार के नहीं, बल्कि जिसका GSTIN आपने टाइप किया उसके GSTR-2B में दिखता है।
- सुधार उन तक पहुँचने तक आपका खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता, और आम तौर पर आपका पेमेंट रोक लेता है।
- अगर आपका टाइप किया GSTIN मौजूद ही नहीं है, तो फ़ाइल करते समय पोर्टल उसे मना कर देता है, यह आसान मामला है: ठीक करें और फिर से फ़ाइल करें।
GSTR-1 फ़ाइल करने से पहले
अपने रिकॉर्ड में इनवॉइस पर GSTIN ठीक करें, उसी नंबर और तारीख से फिर प्रिंट करें, और सही कॉपी खरीदार को भेजें। फ़ाइल करने से पहले हर खरीदार का GSTIN एक बार हमारे जैसे चेकर से चेक करें; "आपके सेव किए कस्टमर और सप्लायर के GSTIN" लिस्ट गलत नंबर लाल रंग में दिखाती है।
GSTR-1 फ़ाइल करने के बाद
- बाद के किसी GSTR-1 में अमेंडमेंट से (Table 9A, amended B2B invoices)। पहले से भरे इनवॉइस का रिसीवर GSTIN बदलने का यही आम तरीका है। खरीदार को बता दें, ताकि वे बाद के GSTR-2B में क्रेडिट की उम्मीद रखें।
- GSTR-1A से नहीं। GSTR-1A से उसी महीने के GSTR-1 की कई बातें GSTR-3B फ़ाइल करने से पहले ठीक हो सकती हैं, लेकिन रिसीवर का GSTIN बदलने की इजाज़त नहीं है।
- कुछ बिज़नेस इसकी जगह क्रेडिट नोट से इनवॉइस कैंसिल करके सही GSTIN पर नया इनवॉइस देते हैं। आपके मामले में कौन सा तरीका ठीक है, अपने अकाउंटेंट से पूछें; यह इस पर निर्भर करता है कि गलत पार्टी क्रेडिट इस्तेमाल कर चुकी है या नहीं।
समय सीमा
CGST Act की धारा 37(3) के अनुसार GSTR-1 की जानकारी में सुधार फ़ाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद वाले 30 नवंबर (या सालाना रिटर्न भरने की तारीख, जो पहले हो) के बाद नहीं हो सकता। 2026-27 के इनवॉइस के लिए इसका मतलब है 30 नवंबर 2027 तक। उसके बाद खरीदार का क्रेडिट हमेशा के लिए जा सकता है, इसलिए गलती जिस महीने पता चले, उसी महीने ठीक करें।
इससे कैसे बचें
- हर कस्टमर को एक बार चेक किए GSTIN के साथ सेव करें, फिर हर बिल पर नंबर दोबारा टाइप करने की जगह सेव कस्टमर चुनें। सभी Nivesh Sahayak डॉक्यूमेंट मेकर टाइप करते समय सेव कस्टमर सुझाते हैं।
- GSTIN लिखित में लें (लेटर, GST सर्टिफ़िकेट या ई-मेल), फ़ोन पर नहीं।
- पहले बिल से पहले GSTIN को GST पोर्टल पर देखें, और पोर्टल पर दिखने वाला नाम इस्तेमाल करें।