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GSTIN › GSTIN ऑनलाइन वेरिफ़ाई

GST पोर्टल पर GSTIN कैसे वेरिफ़ाई करें

GSTIN सही बना होकर भी सामने वाले बिज़नेस का न हो, या कैंसिल हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। नए कस्टमर को बिल देने या नए सप्लायर को पेमेंट करने से पहले ऑफ़िशियल GST पोर्टल पर नंबर देख लें। यह फ़्री है और लॉगिन नहीं चाहिए।

स्टेप

  1. services.gst.gov.in खोलें और Search Taxpayer › Search by GSTIN/UIN पर जाएँ। (हमारे चेकर का बटन "इस GSTIN से नाम और पता लाएँ" GSTIN कॉपी करके यह पेज आपके लिए खोल देता है।)
  2. GSTIN पेस्ट करें, तस्वीर में दिख रहे अक्षर (CAPTCHA) टाइप करें और Search दबाएँ।
  3. रिज़ल्ट पढ़ें: लीगल नेम, ट्रेड नेम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, बिज़नेस का कॉन्स्टिट्यूशन, GSTIN / UIN स्टेटस, टैक्सपेयर टाइप और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ़ बिज़नेस।
  4. जानकारी रखनी हो तो पूरा रिज़ल्ट सेलेक्ट करके कॉपी करें और हमारे चेकर में पेस्ट करें। यह नाम, पता, स्टेटस और टाइप पढ़ लेता है, आप जाँचते हैं, और बिज़नेस को कस्टमर या सप्लायर में सेव कर देते हैं।

Search Taxpayer › Search by PAN भी है, जो एक PAN के सभी राज्यों के सारे GSTIN दिखाता है। जब किसी बिज़नेस ने सिर्फ़ PAN दिया हो, या पता न हो कि किस राज्य के GSTIN पर बिल बनाना है, तब इसका इस्तेमाल करें।

किन बातों पर ध्यान दें

वेरिफ़ाई क्यों करें

हमारा चेकर GSTIN कहीं नहीं भेजता। नंबर खुद जो बताता है वह निकालता है, और पोर्टल सर्च आप पोर्टल के अपने पेज पर खुद करते हैं।
अभी GSTIN चेक करें: फ़्री, कोई लॉगिन नहीं।GSTIN चेकर खोलें
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