GSTIN › GSTIN ऑनलाइन वेरिफ़ाई
GST पोर्टल पर GSTIN कैसे वेरिफ़ाई करें
GSTIN सही बना होकर भी सामने वाले बिज़नेस का न हो, या कैंसिल हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। नए कस्टमर को बिल देने या नए सप्लायर को पेमेंट करने से पहले ऑफ़िशियल GST पोर्टल पर नंबर देख लें। यह फ़्री है और लॉगिन नहीं चाहिए।
स्टेप
- services.gst.gov.in खोलें और Search Taxpayer › Search by GSTIN/UIN पर जाएँ। (हमारे चेकर का बटन "इस GSTIN से नाम और पता लाएँ" GSTIN कॉपी करके यह पेज आपके लिए खोल देता है।)
- GSTIN पेस्ट करें, तस्वीर में दिख रहे अक्षर (CAPTCHA) टाइप करें और Search दबाएँ।
- रिज़ल्ट पढ़ें: लीगल नेम, ट्रेड नेम, रजिस्ट्रेशन की तारीख, बिज़नेस का कॉन्स्टिट्यूशन, GSTIN / UIN स्टेटस, टैक्सपेयर टाइप और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ़ बिज़नेस।
- जानकारी रखनी हो तो पूरा रिज़ल्ट सेलेक्ट करके कॉपी करें और हमारे चेकर में पेस्ट करें। यह नाम, पता, स्टेटस और टाइप पढ़ लेता है, आप जाँचते हैं, और बिज़नेस को कस्टमर या सप्लायर में सेव कर देते हैं।
Search Taxpayer › Search by PAN भी है, जो एक PAN के सभी राज्यों के सारे GSTIN दिखाता है। जब किसी बिज़नेस ने सिर्फ़ PAN दिया हो, या पता न हो कि किस राज्य के GSTIN पर बिल बनाना है, तब इसका इस्तेमाल करें।
किन बातों पर ध्यान दें
- स्टेटस। "Active" होना चाहिए। "Suspended" या "Cancelled" का मतलब है कि बिज़नेस शायद GST नहीं ले सकता; उन्हें GST देने या उनके बिल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से पहले उनसे बात करें। कैंसिलेशन की तारीख दिखे तो नोट कर लें।
- लीगल नेम और ट्रेड नेम। लीगल नेम PAN वाला नाम है; ट्रेड नेम दुकान या ब्रांड का नाम। प्रोप्राइटर का लीगल नेम मालिक का नाम होता है, जैसे "Ramesh Kumar", और ट्रेड नेम "Kumar Hardware"। बिल पर कोई भी हो सकता है; हमारे टूल प्रोप्राइटर के लिए ट्रेड नेम इस्तेमाल करते हैं और लीगल नेम रिकॉर्ड में रखते हैं।
- टैक्सपेयर टाइप। "Regular" GST ले सकता है और टैक्स इनवॉइस दे सकता है। "Composition" GST नहीं ले सकता; ऐसा सप्लायर आपको बिल ऑफ़ सप्लाई देता है, और उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। "SEZ unit" या "SEZ developer" होने पर उन्हें इनवॉइस देने का तरीका बदल जाता है।
- पता। जिस पते पर आप बिल या माल भेज रहे हैं उससे मेल खाना चाहिए, या उसी बिज़नेस की कोई दूसरी ब्रांच होनी चाहिए।
वेरिफ़ाई क्यों करें
- आपके कस्टमर का इनपुट टैक्स क्रेडिट उस GSTIN पर टिका है जो आप GSTR-1 में भरते हैं। गलत GSTIN से क्रेडिट किसी और के पास चला जाता है (देखें इनवॉइस पर गलत GSTIN)।
- आपका अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी सुरक्षित है जब सप्लायर असली हो, चालू हो और रिटर्न भरता हो। नए सप्लायर को पहले पेमेंट से पहले चेक करें।
- नकली इनवॉइस में अक्सर ऐसे GSTIN होते हैं जो कैंसिल हो चुके हैं या किसी और के हैं। एक छोटी सी सर्च ज़्यादातर पकड़ लेती है।
हमारा चेकर GSTIN कहीं नहीं भेजता। नंबर खुद जो बताता है वह निकालता है, और पोर्टल सर्च आप पोर्टल के अपने पेज पर खुद करते हैं।
अभी GSTIN चेक करें: फ़्री, कोई लॉगिन नहीं।GSTIN चेकर खोलें